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बिहार सरकार ने सदैव अपने नागरिको के जीवन को सहज, सुचारु बनाने पर बल दिया है और इस प्रकार इसे ध्यान में रखते हुए ...
आरटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार ...
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बिहार सरकार ने सदैव अपने नागरिको के जीवन को सहज, सुचारु बनाने पर बल दिया है और इस प्रकार इसे ध्यान में रखते हुए बिहार को पूरी तरह लोक तांत्रिक बनाने के लिए आरटीआई अधिनियम स्थापित किया गया है।
आरटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1), जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं आदि।
प्रत्येक नागरिक कर का भुगतान करता है अत: इसे अधिकार मिलता हैं और साथ ही उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा कर के रूप में दी गई राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है।
सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणिया, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है।
आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू है (जम्मू और कशमीर राज्य के अलावा) जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल है जिनका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।
आरटीआई अधिनियम एक लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है। यदि आपको किसी प्रकार की सूचना देने से मना किया गया तो आप निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करते हुए राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के समक्ष अपील / शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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This section consists of the judgements of the state information commissioner, State Information Commission, Bihar.
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बिहार राज्य सूचना आयोग का गठन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 8/विविध-12-11-2006 का.-4116 दिनांक 08-05-2006 द्वारा किया गया |
राज्य सूचना आयोग का ई-मेल आई.डी - query@bsic.co.in एवं बेबसाईट - http://www.biharonline.gov.in/sic हैा
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 19 के तहत अपील
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